कोल्ड स्टोर हादसे के चार आरोपियों को जमानत
प्रयागराज, मई 19 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता । फाफामऊ थानाक्षेत्र के बहुचर्चित आदर्श कोल्ड स्टोर हादसे के मामले में मंगलवार को सत्य प्रकाश त्रिपाठी की अदालत से चार आरोपियों मोहम्मद इरफान, मोहम्मद जाबिर उर्फ जावेद, अलाउद्दीन तथा मोहम्मद उस्मान की जमानत मंजूर कर ली।अदालत ने कहा कि विवेचना में यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि गैस चैंबर में विस्फोट सीधे तौर पर अभियुक्तों की प्रत्यक्ष लापरवाही के कारण हुआ हो । मामले में अभियुक्त मो उस्मान को उक्त कोल्ड स्टोर का प्रबंधक बताया गया है, जबकि बाकी आरोपी शीतगृह संचालन में सहयोगी बताए गए हैं। यह तथ्य भी स्पष्ट होते हैं कि अभियुक्तगण अथवा उनमें से कोई कोल्ड स्टोर का स्वामी नहीं है और न ही फर्म के भागीदार हैं। यह तथ्य भी स्पष्ट नहीं है कि घटना के समय अमोनिया गैस चैम्बर में रिसाव से विस्फोट आरोपियों की सीध...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.