नई दिल्ली, जून 22 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति में कोलेजियम द्वारा वरिष्ठताक्रम को दरकिनार करने के आरोपों वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि हम कोलेजियम की कार्यवाही को लेकर कोई ऐसी स्थिति पैदा नहीं करना चाहते जिससे नई मुश्किलें खड़ी हों। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जॉयमाल्या बागची की पीठ ने हिमाचल प्रदेश के एक न्यायिक अधिकारी की याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि 'ये ऐसे मामले हैं जिनमें आखिरकार हाईकोर्ट कोलेजियम का अपना फैसला या संतोष ही मायने रखती है। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि क्या न्यायिक पक्ष सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम से यह कह सकता है कि आप यह करें या वह करें और किसी खास नाम पर विचार करें? ऐसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यायिक पक्ष से हम हाईकोर्ट कोले...