संतकबीरनगर, जून 6 -- संतकबीरनगर, निज संवाददाता। सीजेएम न्यायालय एमपी, एमएलए कोर्ट से तीन वर्ष की सजा और एक हजार अर्थदंड से दंडित किए गए प्रधानाध्यापक इफ्तेखार खां के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई है। इफ्तेखार खां सांथा ब्लाक के खजुरी प्राथमिक विद्यालय पर बतौर प्रधानाध्यापक तैनात हैं। बीएसए अमित कुमार सिंह ने उक्त शिक्षक को निलंबित करते हुए प्रकरण की जांच खंड शिक्षाधिकारी नाथनगर को सौंपी है।बीएसए अमित कुमार सिंह ने बताया कि संज्ञान में आया कि प्राथमिक विद्यालय खजुरी के प्रधानाध्यापक इफ्तेखार खां पर धर्मसिंहवा थाने में धारा 147, 323, 149, 332, 149, 427, 504,506 के तहत केस दर्ज है। इस केस में न्यायालय सीजेएम एमपी, एमएलए ने सुनवाई के बाद इफ्तेखार खां को दोषी पाया। यह भी पढ़ें- शिवलिंग पर पैर रखने वाले मुस्लिम प्रधानाध्यापक पर तगड़ा ऐक्श...