अमरोहा, मई 28 -- अमरोहा, संवाददाता। नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने युवक सैफ अली को दोषी करार दिया। आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। वहीं, दूसरे आरोपी शजाउल को छात्रा की भाभी के साथ दुष्कर्म के आरोप में साक्ष्यों के आभाव में बरी कर दिया। दोषी जमानत पर था। कोर्ट से फैसला आने के बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

मामले का विवरण 24 नवंबर 2022 का मामला अमरोह शहर से जुड़ा था। यहां एक कारोबारी का परिवार रहता है। कारोबारी की नाबालिग बेटी उस वक्त एक इंटर कॉलेज की छात्रा थी। घटना वाले दिन वह अपनी भाभी के साथ शहर के ही बाजार में चूड़ी खरीदने गई थी। खरीदारी करने के बाद दोनों घर लौट रही थीं। रास्ते में पीड़िता की भाभी उसे अपनी सहेली के घर ले गई, जहां पर मोहल्ला जट बाजार निवासी ...