अमरोहा, मई 19 -- अमरोहा, संवाददाता। दहेज की मांग पूरी नहीं कराने पर गला दबाकर विवाहिता की हत्या करने के मामले में अदालत ने पति को आजीवन कारावास की सुनाई। दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। जबकि, पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर मुकदमे में आरोपी सास, ससुर व जेठ को बरी कर दिया। दोषी जमानत पर था, अदालत से सजा सुनाए जाने पर उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।वारदात सैदनगली क्षेत्र क्षेत्र से जुड़ी थी। संभल जिले के गांव सेवड़ा जसरत नंगला निवासी किसान राजवीर सिंह ने अपनी बेटी गुड्डी की शादी सैदनगली थाना क्षेत्र के गांव दामपढ़ी बड़ी निवासी नौरंग संग की थी। यह भी पढ़ें- कोर्ट से : विवाहिता की गला दबाकर हत्या में पति को आजीवन कारावास शादी के बाद से ही गुड्डी के साथ ससुराल वालों का रवैय्या ठीक नहीं रहा। पति द्वारा उस पर मायके से भैंस और 5...