अमरोहा, अक्टूबर 6 -- ई-रिक्शा चालकों को नशा सुंघाकर या नशीला पदार्थ खिलाकर ई-रिक्शा और मोबाइल चोरी करने के मामले में दोषी मेरठ निवासी इमरान को अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो की अदालत ने पांच साल एक महीने कारावास तथा तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत से फैसला सुनाए जाने के बाद जमानत पर बाहर दोषी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, गजरौला के आंबेडकर नगर निवासी सत्यशील गौतम ई-रिक्शा चलाते हैं। 17 जुलाई 2021 को वह चौपला चौराहे पर ई-रिक्शा लेकर पहुंचे थे। वहां तीन लोगों ने शहबाजपुर डोर जाने के लिए 150 रुपये में ई-रिक्शा तय किया। रास्ते में शहबाजपुर डोर के पास आरोपियों ने सत्यशील के मुंह पर नशीला पदार्थ लगा रुमाल रख दिया, जिससे वह बेहोश हो गए। इसके बाद आरोपी ई-रिक्शा और मोबाइल लेकर फरार हो गए। सत्यशील को ब्रजघाट...