अमरोहा, मार्च 27 -- अमरोहा, संवाददाता। टॉप-10 सूची में शामिल बदमाश दिलशाद को कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी मानते हुए चार साल जेल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। 17 साल से कोर्ट में इस मुकदमे की सुनवाई चल रही थी।मामला थाना सैदनगली से जुड़ा था। तत्कालीन थाना प्रभारी देवीराम गौतम ने कस्बा ढक्का निवासी दिलशाद के अलावा शमशाद, नौशाद और इंतजार के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की विवेचना दरोगा ओपी राणा द्वारा की गई थी। शुरुआत में उन्होंने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। बाद में सभी जमानत पर जेल से आ गए थे। मुकदमे की सुनवाई एफटीसी द्वितीय की कोर्ट में विचाराधीन थी। मुकदमे की अंतिम सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पत्रावली के स...