कोर्ट से : छेड़खानी और मारपीट के दोषी को तीन साल की जेल, 30 हजार जुर्माना
अमरोहा, अगस्त 17 -- नाबालिग किशोरी से छेड़खानी और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने बलविंदर उर्फ मोंटी को दोषसिद्ध करार देते हुए तीन साल जेल की सजा सुनाई तथा 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। मामला गजरौला थाना क्षेत्र के एक गांव का था। सात फरवरी 2025 को किसान की नाबालिग बेटी के साथ अल्लीपुर खादर गांव निवासी बलविंदर उर्फ मोंटी ने छेड़खानी की थी। किशोरी द्वारा विरोध किए जाने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट की। घटना की जानकारी मिलने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। इसके आधार पर गजरौला थाने में आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, बाद में विवेचना पूरी कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने के बाद आरोपी को बाद में जमानत मिल गई...
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