अमरोहा, अप्रैल 2 -- अमरोहा। चोरी के मुकदमे में अदालत ने मुरादाबाद व संभल के दोषियों को तीन तीन साल कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर 500-500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। 15 साल पुराने मुकदमे में दोनों दोषी जमानत पर थे। मामला थाना गजरौला से संबंधित था। साल 2011 में थाना पुलिस ने संभल जिले के नखासा थाना क्षेत्र के मोहल्ला मियां सराय निवासी शमीम पुत्र इश्हाक तथा मुरादाबाद जिले के मैनाठेर थाना क्षेत्र के मोहल्ला चौधरियान निवासी गुलाब पुत्र हकीम को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का खुलासा किया था। दोनों के कब्जे से चोरी का सामान बरामद हुआ था। जरूरी पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था हालांकि बाद में दोनों को जमानत पर रिहाई मिल गई थी। तभी से मुकदमे की सुनवाई स्थानीय अदालत में विचाराधीन थी। बुधवार को अदालत ने इस मुकदमे में अंति...
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