अमरोहा, फरवरी 27 -- अमरोहा। चोरी का सामान छिपाने के मामले में कोर्ट ने दोषी को तीन साल जेल की सजा सुनाई व 1500 रुपये का जुर्माना लगाया। 23 जनवरी 2016 को आदमपुर थाने के तत्कालीन दरोगा राकेश कुमार ने संभल जिले के बहजोई थाना क्षेत्र के गांव चकरपुर निवासी शरीफ को गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से चोरी का सामान बरामद हुआ था। साथ ही एक अवैध तमंचा भी मिला था, जिसके संबंध में अलग-अलग रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चालान कर दिया था। मुकदमे की सुनवाई एडीजे तृतीय की कोर्ट में विचाराधीन थी। बुधवार को अंतिम सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पत्रावली का गहन अवलोकन किया। साक्ष्यों के आधार पर शरीफ को दोषी करार देते हुए तीन साल जेल की सजा सुनाई व 1500 रुपये जुर्माना लगाया।

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