कोर्ट से : गैंगस्टर में संभल के दोषी को दो साल आठ महीने की जेल
अमरोहा, अप्रैल 3 -- अमरोहा। गैंगस्टर एक्ट के सात साल पुराने मामले में एफटीसी द्वितीय की कोर्ट ने संभल निवासी तहसीन को दो साल आठ महीने जेल की सजा सुनाई। दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मुकदमे में दोषी जमानत पर था। मामला डिडौली कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा था। 26 जुलाई 2019 को तत्कालीन इंस्पेक्टर सतीश कुमार ने संभल जिले के असमोली थाना क्षेत्र के गांव नहरौली गांव निवासी तहसीन के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। तहसीन आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त था और गिरोह बनाकर घटनाओं को अंजाम दिलाता था। पुलिस ने तहसीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था हालांकि बाद में उसे जमानत मिल गई थी। मामले की विवेचना पूरी कर तत्कालीन इंस्पेक्टर शरद मलिक ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। लगभग सात साल से ये मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन था। बुधवार...
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