अमरोहा, अप्रैल 23 -- अमरोहा। गैंगस्टर एक्ट में कोर्ट ने दोषी को दो साल एक महीने कैद की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। मामला हसनपुर कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा था। 22 अप्रैल 2021 को तत्कालीन इंस्पेक्टर संजय तोमर ने क्षेत्र के गांव रुखालू निवासी रोपेश उर्फ रुपेश उर्फ भालू उर्फ भूरा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त था। गिरोह बनाकर घटनाओं को अंजाम देता देता था। विवेचना इंस्पेक्टर राजकुमार ने की थी। जांच के दौरान पर्याप्त साक्ष्य जुटाते हुए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इससे पहले आरोपी रोपेश उर्फ रुपेश को गिरफ्तार कर चालान कर दिया था। यह भी पढ़ें- मोटरसाइकिल चोरी के दोषी को सजा बाद में उसे जमानत पर रिहाई मिल गई थी। तभी से इस मुकदमे की सुनवाई एफटीसी द्...