अमरोहा, मार्च 26 -- अमरोहा, संवाददाता। गैंगस्टर एक्ट के मामले में कोर्ट ने तीन दोषियों को चार-चार जेल की सजा सुनाई। साथ ही तीनों पर 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया। कोर्ट में 17 साल से इस मुकदमे की सुनवाई चल रही थी।मामला थाना सैदनगली से जुड़ा था। तत्कालीन थाना प्रभारी देवीराम गौतम ने कस्बा ढक्का निवासी दिलशाद, शमशाद, नौशाद और इंतजार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की विवेचना दरोगा ओपी राणा द्वारा की गई थी। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ड में पेश कर जेल भेज दिया था, बाद में सभी आरोपी जमानत पर रिहा हो गए थे। मुकदमे की सुनवाई एफटीसी द्वितीय की कोर्ट में चल रही थी। मंगलवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पत्रावली और साक्ष्यों का गहन अवलोकन किया और शमशाद, नौशाद व इंतजार को दोषी करार देते...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.