कोर्ट से : एसिड अटैक के आरोपी पति को दस वर्ष और नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को पांच वर्ष कारावास
संभल, मई 31 -- न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. विदुषी सिंह ने वर्ष 2018 में पत्नी के साथ मारपीट कर एसिड अटैक के मामले में आरोपी पति को 10 वर्ष सश्रम कारावास और 25500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला वहीं नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट तीन मुरादाबाद द्वारा पांच वर्ष के कारावास और छह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। असमोली थानाक्षेत्र के गांव रचैटा निवासी समसुल कमर ने पांच सितंबर 2018 को पत्नी के साथ मारपीट की थी और उसके ऊपर तेजाब डाल दिया था। पीड़िता ने आरोपी पति व ससुरालियों के खिलाफ धारा 326ए/323/504 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में डीजीसी राहुल दीक्षित पैरवी कर रहे थे। पति समसुल कमर के खिलाफ आरोप सिद्ध होने पर शनिवार को न्यायालय जिला एवं सत...
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