कोर्ट से : आर्म्स एक्ट में संभल के दोषी को एक साल की जेल
अमरोहा, जून 11 -- अमरोहा। आर्म्स एक्ट में अदालत ने संभल के दोषी को एक साल जेल की सजा सुनाई तथा एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। मुकदमे में दोषी जमानत पर था। मामला थाना सैदनगली से जुड़ा था। थाने में तैनात तत्कालीन दरोगा किरनपाल सिंह सात जून 2018 को कानून-व्यवस्था को लेकर पुलिस टीम के साथ इलाके की गश्त पर थे। उसी दौरान पुलिसकर्मियों ने संदिग्ध दिखने पर एक युवक को हिरासत में लिया था। पूछताछ में युवक ने अपना नाम सलीम उर्फ मलाई कोप्ता पुत्र बसरुद्दीन निवासी मोहल्ला जगत कॉलोनी जिला संभल बताया था। तलाशी में उसके पास से एक तमंचा मिला था। यह भी पढ़ें- आर्म्स एक्ट में संभल के दोषी को एक साल की जेल इसके बाद दरोगा किरनपाल की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी सलीम को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया था। बाद में वह जमानत पर जेल से बाहर आ गया था। मुकद...
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