कोर्ट से : आर्म्स एक्ट में रजबपुर के दोषी को एक साल की जेल
अमरोहा, मई 22 -- अमरोहा। आर्म्स एक्ट के मामले में एडीजे तृतीय की अदालत ने दोषी को एक साल जेल की सजा सुनाई तथा 500 रुपये का अर्थदंड लगाया। 16 साल पुराना मामला गजरौला थाना क्षेत्र से जुड़ा था। साल 2010 में थाना पुलिस ने रजबपुर थाना क्षेत्र के गांव बल्दाना हीरा सिंह निवासी संग्राम सिंह को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर चालान कर दिया था। बाद में आरोपी को जमानत मिल गई थी। मुकदमे की सुनवाई एडीजे तृतीया की अदालत में विचाराधीन थी। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव चौधरी कर रहे थे। यह भी पढ़ें- पुलिस मुठभेड़ मामले में आरोपी जितेंद्र उर्फ मोटा को मिली जमानत बुधवार को अदालत ने इस मुकदमे में अंतिम सुनवाई की। पत्रावली के अवलोकन व साक्ष्यों के आधार पर संग्राम सिंह ...
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