कोर्ट से : अवैध शस्त्र व धोखाधड़ी में हसनपुर के दोषी को तीन साल की जेल
अमरोहा, अगस्त 7 -- अवैध शस्त्र व धोखाधड़ी से संबंधित आठ साल पुराने मामले में अदालत ने दोषी वसीम को तीन साल जेल की सजा सुनाई तथा दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया। आठ साल पुराना मुकदमा थाना सैदनगली से जुड़ा था। 17 अप्रैल 2018 को थाने में तैनात रहे दरोगा संजय कुमार चंचल ने हसनपुर क्षेत्र के गांव संकरगढ़ी निवासी वसीम, नदीम तथा रजबपुर थानाक्षेत्र के गांव सलारपुर निवासी तमसीर की गिरफ्तारी की थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ अवैध शस्त्र अधिनियम व धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। गिरफ्तारी के बाद तीनों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था हालांकि बाद में तीनों जमानत पर रिहा हो गए थे। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत में विचाराधीन थी। गुरुवार को अंतिम सुनवाई करते हुए अदालत ने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया...
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