अमरोहा, जुलाई 1 -- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय प्रथम की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में पति को 10 तो वहीं सास को तीन साल जेल की सजा सुनाई। दोनों दोषियों पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। दोषी पति गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में था, उसे जमानत नहीं मिल सकी थी। फिरोजाबाद जिले के खैरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव ललाई निवासी रनवीर सिंह ने अपनी बहन कृष्णा की शादी गजरौला थाना क्षेत्र के मोहल्ला धुनपुरी निवासी सोनू के साथ की थी। शादी के बाद कृष्णा का एक बेटा भी हुआ। शादी के करीब छह वर्ष बाद पति सोनू और उसकी मां भगवती देवी ने दहेज की मांग को लेकर कृष्णा को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। आरोप था कि सोनू शराब के नशे में कृष्णा के साथ मारपीट करता था और मायके से नकदी व सामान लाने का दबाव बनाता था। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों में कई बार पं...