कोर्ट से: गैंगस्टर एक्ट में मुरादाबाद के दोषी को सजा, 5 हजार जुर्माना
अमरोहा, अप्रैल 10 -- अमरोहा। गैंगस्टर एक्ट के तीन साल पुराने मुकदमे में अदालत ने मुरादाबाद निवासी दोषी लक्ष्मी शंकर अग्रवाल को 2 साल 9 माह 8 दिन जेल की सजा सुनाई तथा पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। दोषी जमानत पर जेल से बाहर था। मामला 20 जून 2023 का है। थाना गजरौला के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार वर्मा ने मुरादाबाद जिले के नागफनी थाना क्षेत्र स्थित 84 घंटा, किसरौल, कूचा शेख बिचाई निवासी लक्ष्मी शंकर अग्रवाल के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था। मुकदमे की सुनवाई एफटीसी द्वितीय में विचाराधीन थी। बुधवार को अंतिम सुनवाई के दौरान अदालत ने पत्रावली का अवलोकन किया। साक्ष्यों के आधार पर लक्ष्मी शंकर अग्रवाल को दोषी करार दिया। 2 साल 9 माह 8 दिन जेल की सजा सुनाई तथा पांच...
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