अमरोहा, अगस्त 23 -- अमरोहा में अवैध शराब बनाने और बेचने के 13 साल पुराने मामले में अदालत ने शुक्रवार को तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 1500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामले में नामजद चौथे आरोपी की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है। मामला हसनपुर कोतवाली क्षेत्र का है। वर्ष 2013 में तत्कालीन दरोगा बृजलाल भार्गव और कांस्टेबल रियाजुद्दीन ने मुखबिर की सूचना पर श्यामपुरी गांव के पास गंगा नदी किनारे छापा मारा था। पुलिस ने मौके से परम सिंह, हरि सिंह, करन सिंह और रूम सिंह को कथित तौर पर अवैध शराब की भट्ठी चलाते हुए पकड़ा था। तलाशी में दो नीले प्लास्टिक के ड्रमों में करीब 150 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई थी।पुलिस के अनुसार मौके पर शराब बनाने के लिए तैयार गुड़ का घोल और करीब चार किलो यूरि...