मैनपुरी, फरवरी 16 -- स्पेशल जज ईसी एक्ट ने बिजली चोरी केस में अभियुक्त के कोर्ट में उपस्थित न होने पर कुर्की का आदेश दिया है। घटना 26 फरवरी 2007 की है। जेई पूरन सिंह पाल व उपखंड अधिकारी झब्बूराम ने थाना किशनी के ग्राम मकोय में सुनील कुमार पुत्र शोभाराम को बिना बिजली कनेक्शन के आटा चक्की का संचालन करते हुए पाया था। उसके खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपी ने स्पेशल जज कोर्ट से जमानत कराने के बाद कोई हाजिरी प्रार्थना पत्र नहीं दिया और न ही अदालत में उपस्थित हुआ। अधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया ने कोर्ट को बताया कि सुनील कुमार न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। जिस पर न्यायाधीश राकेश पटेल ने बिना जमानती वारंट जारी करते हुए कुर्की का आदेश दिया। वहीं जमानती दयाराम को नोटिस जारी किया करते हुए अगली तारीख 27 नियत की है।
हिंदी हिन्दुस्त...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.