वाराणसी, फरवरी 21 -- वाराणसी, संवाददाता। बीयूएमएस/ बीएएमएस डॉक्टरों पर गलत टिप्पणी, मानहानि और आर्थिक नुकसान पहुंचाने के मामले में आंबेडकरनगर के सीएमओ डॉ. संजय कुमार के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार की कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। कोर्ट ने सीएमओ को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई के लिए 26 फरवरी तारीख निर्धारित की। प्रकरण के अनुसार वायस ऑफ आयुर्वेद के केंद्रीय अध्यक्ष डॉ. शैलेश कुमार राय ने कोर्ट में अर्जी दी। कहा कि पिछले दिनों आंबेडकर नगर के सीएमओ डॉ. संजय कुमार ने तथ्यों को छिपा कर झूठा और गलत बयान दिया। कहा था कि बीयूएमएस/बीएएमएस डिग्रीधारक चिकित्सक एलोपैथिक दवा नहीं लिख सकते। डॉ. शैलेश का दावा है कि ऐसा कोई कानून नहीं है। कोर्ट ने अर्जी स्वीकार करते हुए सीएमओ को नोटिस जारी किया है।...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.