फिरोजाबाद, जुलाई 11 -- डेढ़ साल के मासूम आरव की पटककर हत्या करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने सख्त टिप्पणी की है। जिला जज ने फैसले में कहा है कि बच्चे की हत्या ने रति के जीवन में शून्यता पैदा कर दी है। केवल मासूम की हत्या नहीं की बल्कि आरोपी विराज ने बच्चे की मां रति और उसके पिता को भी प्रभावित किया है। रति न तो पति के साथ सामान्य जीवन जी सकती है और न अपने बच्चे के बिना जीवन जी पाएगी। रति और उसके पति के बीच पहले से ही विवाद चला आ रहा था। इस अपराध का प्रभाव रति और उसके पति के परिवार के साथ समाज पर पड़ा है। जिला जज डा. बब्बू सारंग ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने तथा अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद सजा निर्धारित करने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर विचार किया था। न्यायालय ने कहा कि इस अपराध की क्रूरता को किसी भी प्रकार कम करके नहीं आंका ज...