बलिया, फरवरी 26 -- बलिया। अपहरण के मामले की सुनवाई में गवाहीं देने के लिए विवेचक के हाजिर नहीं होने से नाराज कोर्ट ने बुधवार को नोटिस जारी किया। न्यायालय ने एसपी चंदौली को सम्बंधत एसआई को अथवा खुद कोर्ट में प्रस्तुत होने का आदेश दिया है। चितबड़ागांव थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी साल 2018 में गायब हो गयी। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने पांच अगस्त 2018 को अपहरण का केस दर्ज कर विवेचना की जिम्मेदारी तत्कालिन एसआई धर्मदेव सिंह को सौंपी गयी। विवेचना के बाद आरोप पत्र उन्होंने कोर्ट में दाखिल कर दिया। इसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) प्रथम कांत की अदालत में हो रही है। बताया जाता है कि कई बार नोटिस जारी करने के बावजूद विवेचक गवाही देने के लिए न्यायालय नहीं पहुंचा। इससे नाराज होकर कोर्ट ने एसपी चंदौली को आदेश दिया है कि वर्तमान समय में म...