रांची, अगस्त 17 -- रांची, संवाददाता। बोकारो की 18 वर्षीय लापता युवती की तलाश को लेकर दायर हेवियस कॉर्पस याचिका पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने राज्य सरकार के जवाब पर असंतोष जताते हुए लापरवाह पुलिस अधिकारियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि मामले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई है। एसपी, डीआईजी और आईजी का तबादला किया गया है। इस पर अदालत ने स्पष्ट कहा कि तबादला नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया है, इसे सजा नहीं माना जा सकता। अदालत ने सरकार को 10 दिन का समय देते हुए लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई से अवगत कराने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 10 दिन बाद होगी। पूर्व की सुनवाई...