गुमला, मई 25 -- गुमला, प्रतिनिधि। सिविल कोर्ट की एडीजे-3 अदालत ने महिला हत्या मामले में डुमरी थाना क्षेत्र के दंदरिया निवासी सुमन कुम्हार को दोषी करार दिया है। एडीजे-3 भुपेश कुमार की अदालत ने सोमवार को मामले में फैसला सुनाया। सजा के बिंदु पर सुनवाई दो जून को होगी।मामला 24 अगस्त 2017 का है। घटना के दिन आरोपित सुमन कुम्हार ने गांव के देगंरा कुम्हार की पत्नी रामपति देवी की टांगी से वार कर हत्या कर दी थी। घटना के बाद मृतका के पति देगंरा कुम्हार ने डुमरी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में कहा गया था कि घटना से कुछ दिन पहले आरोपित गांव में यह बात कह रहा था कि उसकी पत्नी की हत्या कराने की साजिश रची जा रही है। यह भी पढ़ें- पत्नी और तीन साल की बेटी की हत्या करने के आरोनी पति दोषी करार इसी शक में उसने रामपति देवी पर टांगी से हमला कर दिय...