नई दिल्ली, दिसम्बर 4 -- नई दिल्ली, का.सं.। साकेत जिला अदालत ने गुरुवार को भाजपा नेता सुरेश नखुआ पर पांच हजार रुपये की जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने यह कार्रवाई नखुआ की ओर से दायर मानहानि मामले में उनके वकील ने एक और स्थगन की मांग पर की है। जिला न्यायाधीश प्रीतम सिंह की अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कोर्ट ने पहले ही नखुआ को उनके हलफनामे में खामियों को ठीक करने के लिए आखिरी मौका दिया था। इसी हलफनामे को प्रमाणित करने वाले नोटरी को भी कोर्ट ने तलब किया है, क्योंकि उनके सर्टिफिकेशन में भी गड़बड़ी पाई गई थी। स्वास्थ्य कारणों की वजह से नोटरी अभी तक कोर्ट में पेश नहीं हुआ है। जानकारी के मुताबिक, नखुआ ने जुलाई 2024 में यूट्यूबर ध्रुव राठी के वीडियो को लेकर उनके खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था। उनका आरोप है कि राठी ने उन्हें हिंसक और गाली-गलौज ...
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