कोर्ट ने बिजली चोरी के आरोपी को किया दोष मुक्त
इटावा औरैया, जून 4 -- इटावा। विशेष न्यायाधीश आवाश्यक वस्तु अधिनियम अंकुर शर्मा ने बिजली चोरी के एक मामले में आरोपी को दोष मुक्त कर दिया। मामला सात साल पहले का था। वरिष्ठ अधिवक्ता राम सरन सिंह यादव ने बताया कि जसवंतनगर क्षेत्र के गांव मोहन की मडैया में बिजली विभाग के अवर अभियंता मुकेश कटियार ने 13 नवम्बर 2016 को अपनी टीम के साथ छापा मारा था। बिजली चोरी करने के आरोप में अनिल कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। आरोप था कि बिल बकाया होने पर उसका कनेक्शन काट दिया गया था उसके बाद भी वह अवैध रूप से केबल डालकर बिजली चोरी कर रहा था। पुलिस ने छानबीन के बाद उसके खिलाफ बिजली चोरी की धाराओं में आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिए थे। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में हुई। बचाव पक्ष की ओर से राम सरन सिंह एडवोकेट ने पैरवी की। उनके तर्क व साक्ष्य क...
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