लखनऊ, अप्रैल 9 -- हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने हुसैनगंज स्थित चुटकी भंडार गर्ल्स इंटर कॉलेज के जर्जर भवन में चलने के मामले में पूछा है कि क्या इमारत के मात्र मरम्मत करा देने से यह वहां पढ़ने वाले बच्चों के लिए सुरक्षित हो जाएगी। न्यायालय ने इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ व पीडब्ल्यूडी के संबंधित अधिकारी को अगली सुनवाई तक रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति अंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने विजय कुमार पांडेय की याचिका पर दिया। सुनवाई के दौरान कॉलेज प्रबंधन की ओर से बताया गया कि कॉलेज की इमारत के मरम्मत का कार्य कराया गया है। इस पर न्यायालय ने उपरोक्त स्पष्टीकरण तलब किया है, साथ ही संबंधित अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने का भी आदेश दिया है...