आगरा, अगस्त 21 -- विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की कोर्ट ने चार वर्षीय बालिका के साथ लैंगिक हिंसा व पाक्सो एक्ट का दोषी पाते हुए 20 वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी को पांच हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है। पुलिस के अुनसार पीड़िता मां ने गंजडुंडवारा कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी पिंटू उर्फ रवि उर्फ अजय निवासी 12 जुलाई 2022 की सुबह 10 बजे उसकी चार वर्षीय बालिका को टॉफी देने के बहाने घर से दूर खेत में ले गया। आरोपी पिंटू ने उसकी बेटी के साथ दुष्कृत्य की वारदात को अंजाम दिया। बालिका के शोर मचाने पर पिंटू वारदात स्थल से भाग गया। पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर उसका चिकित्सकीय परीक्षण कराने व विवेचना के बाद पिंटू के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट धनंजय कुमार मिश्र ने इस...