शामली, जनवरी 7 -- खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के मामले में कोर्ट ने दोषी पर अर्थदंड लगाया। वर्ष 2008 में कैराना कोतवाली पर रेजुद्दीन निवासी गांव जहानपुरा के विरूद्ध खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। यह मामला कैराना स्थित न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। बुधवार को आरोपी को दोष सिद्ध पाए जाने पर न्यायालय उठने तक की अवधि की सजा और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर पांच दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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