मुजफ्फर नगर, अगस्त 8 -- मुजफ्फरनगर कोर्ट ने हिंदू महिला को प्रेमजाल में फंसाकर दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत अर्जी को निरस्त कर दिया। पीडिता ने आरोपी के खिलाफ ककरौली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।एडीजीसी आशीष कुमार त्यागी ने बताया कि 15 जून 2026 को ककरौली थाने में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी पत्नी डाक्टर के यहां दवाई लेने की बात कहकर घर से गई थी, उस समय वह जंगल में पशुओं का चारा लेने गया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर महिला को बरामद कर लिया था। महिला ने अपने बयानों में बताया कि उसे मोहम्मद जावेद अपने साथ शादी करने का झांसा देकर ले गया था। आरोपी ने उसे कहा था कि वह उसके शादी से पहले के फोटो वायरल कर देगा। आरोपी ने घर में रखे जेवरात व नगदी लेकर उसे बुलाया था। आरोप था कि आरोपी उसे दिल्ली लेकर गया और उसे बंधक बनाकर दुष्...