आगरा, जून 6 -- सीजेएम कोर्ट ने एक युवक को अवैध रूप से हिरासत में रखने के मामले में सहावर के कोतवाली प्रभारी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने इस आदेश की प्रति एसपी कासगंज को भेजने लिए भी कहा है। शनिवार को अधिवक्ता रजत यादव ने बताया कि सहावर कोतवाली पुलिस ने उनके मुवक्किल को उसके घर से 29 अप्रैल को हिरासत में लिया था। पुलिस ने 30 अप्रैल तक अवैध हिरासत में रखा। अधिवक्ता ने इस मामले में अपने मुवक्किल से मिलने की अनुमति भी मांगी। जिसके बाद पुलिस ने युवक का शांतिभंग की धाराओं में चालान कर दिया। कोर्ट ने इस मामले में कोतवाली के सीसीटीवी फुटेज भी तलब किए। कोर्ट ने तीन जून को कोतवाली प्रभारी के विरुद्ध एफआईआर करने के आदेश दिए।

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