आगरा, नवम्बर 18 -- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने दहेज हत्या के दोषी मां-बेटे को सात-सात साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों दोषियों को पांच-पांच हजार रूपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। सहावर पुलिस के अनुसार सिकंदरपुर वैश्य के गांव जधई के रहने वाले नाथूराम ने 17 अगस्त 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसने अपनी 22 वर्षीय पुत्री किरन उर्फ पिंकी का विवाह चार वर्ष पूर्व सहावर के गांव नगला रसिक के रहने वाले गवेंद्र के साथ किया था। ससुराल वाले विवाह के बाद से ही पिंकी से अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे। ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज में बाइक व सोने की अंगूठी की मांग करत रहे। जब उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो ससुराल वालों ने उसकी बेटी पिंकी की मारपीट कर हत्या कर दी है। उसे उसकी बेटी का शव जिला अस्पताल में रखा मिला। पुलिस ने नाथूराम की तहरीर पर पति गव...
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