बांदा, अप्रैल 22 -- बांदा। तिंदवारी थाने व नगर कोतवाली में अलग दो मामलों में तीन दोषियों पर न्यायालय ने 35 हजार रुपये जुर्माना किया है। बबेरू थाने के मझीवां गांव निवासी चंद्रभूषण पुत्र बिंदा पर आयुध अधिनियम के मामले में न्यायालय ने पांच हजार रुपये जुर्माना किया है। वहीं थाना कोतवाली नगर में दर्ज मुकदमे में न्यायालय में मटौंध थाने के मडेरी गांव निवासी विक्रम पुत्र हीरा तथा क्योटरा मोहल्ला निवासी गौरव पुत्र राजबहादुर पर 30 हजार रुपये जुर्माना किया है।
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