शामली, जनवरी 6 -- न्यायालय ने दो अलग-अलग मामलों में तीन दोषियों को सजा सुनाई है। वर्ष 2007 में गढ़ीपुख्ता थाने पर नाथी निवासी गांव भड़ी चौसाना थाना झिंझाना के विरुद्ध चोरी के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले में कैराना स्थित न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए जेल में बिताई अवधि के कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अलावा वर्ष 2013 में झिंझाना थाने पर सुनील व उसके भाई अनिल निवासीगण गांव दथैडा के विरुद्ध लोक संपत्ति निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले में दोनों दोषियों को न्यायालय उठने तक की अवधि की सजा और 1500-1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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