शामली, मई 5 -- कैराना। न्यायालयों ने सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने सहित तीन अलग-अलग मामलों में तीन दोषियों को सजा सुनाई। वर्ष 2013 में आदर्शमंडी थाने पर नौशाद व शौकीन निवासीगण कस्बा बनत के विरुद्ध सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और झगड़ा करने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले में मंगलवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन में दोनों दोषियों को 3500-3500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में 2024 में कैराना कोतवाली पर अशोक निवासी गांव जंधेडी के विरुद्ध चोरी और बेईमानी से संपत्ति हड़पने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को एक वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं, 2025 में कैराना कोतवाली पर ही उक्त अशोक निवासी जंधेडी के विरुद्ध मृत व्यक्ति की संपत्ति हड़पने और अवैध हथियार रखन...
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