बलिया, जनवरी 23 -- बलिया। हल्दी थाना क्षेत्र के बागीचा टोला निवासी सुदर्शन राम की ओर दाखिल वाद पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया है। उन्हेंने कोर्ट को बताया था गली के विवाद में गाली गलौज,मारपीट तथा अपमानित किया गया। इसकी शिकायत करने के बावजूद हल्दी पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गयी। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी) कोर्ट प्रमोद कुमार गंगवार ने हल्दी थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज कर अवगत कराने का आदेश दिया है।
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