मुजफ्फर नगर, मई 17 -- मुजफ्फरनगर नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के गांव बागोवाली में हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने एक आरोपी की जमानत को खारिज कर दिया है। 11 फरवरी को आरोपियों ने घर बुलाकर मृतक के साथ मारपीट की थी, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गयी थी। यह भी पढ़ें- कोर्ट ने की हत्या के आरोपी की जमानत खारिज हत्या के मामले में जमानत खारिज बचाव पक्ष के अधिवक्ता संदीप कुमार त्यागी ने बताया कि गांव बागोवाली में 11 फरवरी 2026 को वादी गुलशेर का भाई आवेश उर्फ उवेश निवासी बागोवाली को गांव के ही आरोपी अबूबकर, सहमा व शहीद साज कर बातचीत के बहाने अपने घर अपनी लडकी के द्वारा बुलवाया था। आरोपियों ने घर में बंद कर उसके साथ जान से मारने की नियत से मारपीट की। परिवार के लोग घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेरठ रेफर कर द...