रांची, जनवरी 14 -- रांची, विशेष संवाददाता। भाजपा नेता देवव्रत शाहदेव को अग्रिम जमानत मिलने के बावजूद थाने में जबरन रखने के मामले में कांके थाना प्रभारी ने अपना स्पष्टीकरण दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद थाना प्रभारी से स्पष्टीकरण मांगा गया था। बुधवार को अदालत को बताया गया कि थाना प्रभारी ने स्पष्टीकरण दिया है। इस पर कोर्ट ने पुलिस को शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद रांची के एसएसपी, कांके और खूंटी के थाना प्रभारी कोर्ट में उपस्थित भी हुए। मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी। थाना प्रभारी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि देवव्रत नाथ शाहदेव को न तो अवैध रूप से हिरासत में लिया गया और न ही किसी प्रकार की जबरदस्ती की गई। कांके थाना क्षेत्र के एक मामले में देवव्रत शाहदेव अप्राथमिक अभियुक्त है। इस मामले में उन्हें...
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