मुजफ्फरपुर, अप्रैल 7 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। कोर्ट को गुमराह करने के आरोप में अहियापुर थाना क्षेत्र की एक महिला पर दस हजार रुपये का हर्जाना लगाया गया है। थाना में एफआईआर कराने के बाद कोर्ट में दाखिल परिवाद में थाने में केस नहीं लेने की शिकायत करने पर विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने इसे गुमराह करने व समय नष्ट करने वाला कदम बढ़ाया है। कोर्ट ने महिला की ओर से दाखिल परिवाद को खारिज कर दिया। महिला से स्पष्टीकरण भी पूछा था। स्पष्टीकरण का जवाब नहीं मिलने पर कोर्ट ने हर्जाना का आदेश दिया।पिछले वर्ष 15 अक्टूबर को विशेष पॉक्सो कोर्ट में दाखिल परिवाद में महिला ने कहा था कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री अहियापुर थाना क्षेत्र में अपनी नानी के घर पर रह रही थी। तीन अक्टूबर 2025 को गांव के ही राजेश कुमार व मनोज राम ने उसकी पुत्री का बाइ...
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