मऊ, अप्रैल 11 -- मऊ, संवाददाता। स्थायी लोक अदालत की पीठ ने गुरुवार को एक गरीब बच्चे का एडमिशन के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई किया। इस दौरान कोर्ट ने स्कूल को बच्चे के दाखिला के लिए आदेश जारी किया। रामू चौहान निवासी अदरी देहात ने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत आवेदन किया था। इसमें बच्चे का चयन प्राइवेट स्कूल में दाखिल के लिए कियाग या था। लेकिन कागजात सत्यापन के नाम पर स्कूल अभिभावक को दौड़ाता रहा। इसके बाद बताया कि सीट फुल हो गई है, इसलिए दाखिला नहीं हो सकता। पीड़ित रामू चौहान ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से स्थायी लोक अदालत के पीठ में वाद दायर किया। पीठ के अध्यक्ष हीरालाल एवं पीठ के सदस्य विकास भाई निकुम्भ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी पक्षकारों को तलब कर मध्यस्थता कराया जिसमे बच्चे को प्रवेश देने पर सहमत...
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