सुल्तानपुर, मार्च 18 -- सुलतानपुर। चोरी हुई बाइक सीज करने और चोर को छोड़ने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने यातायात उपनिरीक्षक नरेन्द्र बहादुर सिंह को तलब किया था। कोर्ट में उन्होंने बताया कि पुलिस ने वाहन चोरी की सूचना यातायात विभाग को नहीं दी थी। अधिवक्ता अब्बास अहमद खान ने वाहन रिलीज करने की मांग कर की। कोर्ट ने वाहन रिलीज करने की अर्जी पर सुनवाई कर आदेश सुरक्षित रखा है।
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