फिरोजाबाद, जून 27 -- यूनाइटेड अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार ट्रस्ट की अध्यक्ष मधु यादव ने थाना रसूलपुर पहुंचकर थाना प्रभारी से बात की। कहा कि एसडीएम कोर्ट ने एक मकान की कुर्की के आदेश दिए हैं। दूसरे पक्ष ने सत्र न्यायाधीश के यहां पर गुहार लगाई तो निगरानी के आदेश करते हुए चार जुलाई को सुनवाई की तिथि निर्धारित की है। अब मनमाने तरीके से एसडीएम कोर्ट और पुलिस मकान की कुर्की की तैयारी कर रहे हैं जो गलत है। ट्रस्ट की अध्यक्ष ने कहा कि अनीता देवी पत्नी अशोक शर्मा निवासी बरकदपुर रोड बरी चौराहा थाना रसूलपुर से जुड़़ा ममला है। आरोप है कि मीरा शर्मा निवासी आसफाबाद चौराहा गली नम्बर एक ने अनीता के पति से मकान लिखवा लिया है जबकि परिवार का पहले से कब्जा है। यह भी पढ़ें- कोर्ट के आदेश पर मकान की कुर्की नहीं रोक रहे अधिकारी मामले में एसडीएम कोर्ट से राजनैतिक...