लखनऊ, मार्च 10 -- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मिर्जापुर से संबंधित धोखाधड़ी के एक मामले में लखनऊ की सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रजनीश मोहन वर्मा ने चार आरोपियों राम जी मिश्रा,श्याम जी मिश्रा,अखिलेश कुमार मिश्रा एवं मनीषी पांडे को 8 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर 70 लाख रुपए के जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। अदालत में इसी मामले में बनारस एवं मिर्जापुर की दो निजी फार्मो को भी दोषी ठहराते हुए दंडित किया है। अदालत इन चार आरोपियों के अलावा मेसर्स मनीषी इंटरप्राइजेज वाराणसी एवं मेसर्स मिर्जापुर कारपेट्स कंपनी लिमिटेड पर संयुक्त रूप से 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। सीबीआई के अनुसार 13 मार्च 2001 को सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया मिर्जापुर के तत्कालीन शाखा प्रबंधक एसएन वर्मा और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसमें कहा गया है...