जामताड़ा, मार्च 29 -- जामताड़ा,प्रतिनिधि। पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण की अदालत ने शनिवार को सजा के बिंदु पर अंतिम सुनवाई पूरी की। इस मामले में दोषी करार मृतका के पति नीताई घोष को 07 वर्ष के कारावास तथा Rs.5000 अर्थदंड की सजा सुनाई गई। वहीं अर्थदंड नहीं देने पर उसे अतिरिक्त 2 वर्ष का कारावास भुगतना होगा। गौरतलब है कि न्यायालय ने 26 मार्च को ही आरोपी को भादवि की धारा 306 के तहत दोषी ठहराया था और सजा के निर्धारण के लिए 28 मार्च की तिथि तय की गई थी। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में मंडल कारा भेज दिया गया। हालांकि वह पहले से ही जेल में बंद था। यह मामला नाला थाना कांड संख्या 83/2024 से जुड़ा है। सूचक रॉबिन पाल द्वारा दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, मृतका रूपाली घोष की शादी कर...