कोरबा, जून 18 -- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा गैंगरेप और हत्या के पांच आरोपियों की सजा कम करने का मामला सामने आया है। पांचों के ऊपर 16 साल की लड़की के साथ गैंगरेप करने और उसके पिता और भतीजी की हत्या करने का आरोप था। इन्हें फांसी की सजा दी गई थी, लेकिन फिर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सजा को कम करते हुए उसे आजीवन कारावास में बदल दिया। जानिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ऐसा करने की क्या वजह बताई?इस घटना ने समाज को हिलाकर रख दिया, लेकिन. चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभू दत्त गुरु की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि ट्राइल कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोषियों के सुधार और पुर्नवास की संभावनाओं पर विचार नहीं किया। अदालत ने कहा कि हालांकि दोषियों द्वारा 16 साल की लड़की का गैंगरेप करना और उसके रिश्तेदारों की हत्या करना समाज को हिलाकर रख देने वाला कृत्य है, लेकिन इस...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.