नई दिल्ली, जनवरी 13 -- सीबीआई की एक विशेष अदालत ने एसकेएस इस्पात एंड पॉवर लिमिटेड, उसके निदेशक दीपक गुप्ता और अन्य को मध्य प्रदेश में कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित धोखाधड़ी में सजा सुनाई। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि यह कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले में दोषसिद्धि का 20वां मामला है। विशेष अदालत ने सोमवार को अपने आदेश में गुप्ता को तीन साल की कारावास और 10 लाख रुपये का जुर्माना, सत्यनारायण द्विवेदी को दो साल की जेल और 20,000 रुपये जुर्माने तथा अमृत सिंह को एक साल का कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। एसकेएस इस्पात एंड पॉवर लिमिटेड पर अदालत ने 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सीबीआई ने 4 अगस्त 2014 को आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोप था कि कंपनी के निदेशक और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता ने मध्य प्रदेश में रावनवाड़ा नॉर्थ कोल ब्...
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