हजारीबाग, सितम्बर 10 -- बड़कागांव, प्रतिनिधि। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), कोलकाता पीठ ने पकरी बरवाडीह कोयला खनन परियोजना से सड़क मार्ग के जरिए कोयला परिवहन को लेकर दायर शिकायत को खारिज कर दिया है। याचिका में दावा किया गया था कि परियोजना से कोयले का परिवहन सड़क मार्ग से निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करते हुए किया जा रहा है। शिकायत पर सुनवाई के बाद एनजीटी ने स्पष्ट किया कि परियोजना को 30 सितंबर 2026 तक सड़क मार्ग से कोयला परिवहन की अनुमति प्राप्त है। ऐसे में परियोजना की ओर से इस संबंध में किसी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है। अधिकरण ने यह भी माना कि सड़क मार्ग से किया जा रहा कोयला परिवहन परियोजना पर लागू वन स्वीकृति का उल्लंघन नहीं है।

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