रांची, मई 7 -- रांची, विशेष संवाददाता। कोडरमा जिले की 87 एकड़ सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने गुरुवार को कोडरमा के डीसी को सरकारी जमीन से कब्जा यथाशीघ्र हटाने का आदेश दिया। इसके साथ ही अदालत ने याचिका निष्पादित कर दी। अदालत ने प्रार्थी को छूट देते हुए कहा कि यदि कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया तो वह अवमानना याचिका दायर कर सकते हैं। याचिका अरविंद कुमार सिंह ने दायर की है। प्रार्थी अरविंद कुमार सिंह ने याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि चंदवारा प्रखंड के ग्राम मायाडीह, मौजा मायाडीह स्थित करीब 87 एकड़ सरकारी जमीन पर भू-माफिया राजस्व अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए हुए हैं। यह भी पढ़ें- कोडरमा की 87 एकड़ सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटा...